बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए - बी. आर. अम्बेडकर

राशन कार्ड के लिए आवेदन करना

राशन कार्ड क्‍या है और इसकी आवश्‍यकता क्‍यों होती है?

राशन कार्ड एक दस्‍तावेज है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर की दुकानों के आवश्‍यक वस्‍तुएं खरीदने के लिए प्रयोजन से राज्‍य सरकार के आदेश से प्राधिकार से जारी किया जाता है। राज्‍य सरकार गरीबी रेखा के ऊपर, गरीबी रेखा के नीचे और अन्‍तोदय परिवारों के लिए विशिष्‍ट राशन कार्ड जारी करती है और राशन कार्डों की समय समय पर समीक्षा एवं जांच करती है।
राशन कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही उपयोगी दस्‍तावेज है। यह सब्सिडी दर पर अनिवार्य वस्‍तुएं खरीदने में सहायता करके पैसे बचाने में मदद करता है।
आजकल यह पहचान का भी अनिवार्य साधन बन गया है। जब आप अन्‍य दस्‍तावेजों के लिए आवेदन करते हैं जैसे निवास स्‍थान का प्रमाणपत्र, अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने आदि के लिए, तो आप पहचान के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड की प्रति दर्शा सकते हैं।
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार नीला कार्ड के लिए हकदार होते हैं, जिसके तहत के विशेष सब्सिडी ले सकते है। स्‍थायी राशन कार्ड के अतिरिक्‍त राज्‍य अस्‍थायी राशन कार्ड भी जारी करता है, जो विनिर्दिष्‍ट माहों की अवधि के लिए वैध होते है, और ये राहत के प्रयोजनों से जारी किए जाते हैं।

राशन कार्ड प्राप्‍त करने के लिए आपको क्‍या करने की आवश्‍यकता है?

आप किसी अंचल कार्यालय से नए उपभोक्‍ता (राशन) कार्ड बनवाने के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्‍त कर सकते हैं। आपको इसके लिए परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो, जो राजपत्रित अधिकारी/एएलए/ एमपी/नगर परिषद द्वारा अनुप्रमाणित हो, निवास का विशिष्ट प्रमाण और पहले से राशन कार्ड यदि कोई हो तो उसको अभ्‍यर्पित करने/रद्द करने का प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्‍यकता है।
यदि आप निवास का कोई प्रमाण नहीं दे सकते हैं तो अंचल का एफएसओ आपके पड़ोस के दो स्‍वतंत्र गवाह से विवरण रिकार्ड करने द्वारा पूछताछ करता है। राशन कार्ड तैयार करने की निर्धारित समय सूची साधारणत: 15 दिनों की होती है। तथापि प्रक्रिया और समय सीमा में एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में अंतर हो सकता है।
वैध राशन कार्ड में संशोधन करने की भी व्‍यवस्‍था है।

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